राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश- पहलू खान (Pahlu Khan) और उनके बेटों पर दर्ज FIR हो रद्द
News Breath Team: पहलू खान मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए पहलू खान और उनके बेटों के खिलाफ गो तस्करी से संबंधित दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है. 2017 में अलवर में हुए घटनाकांड में मॉब लिंचिंग का शिकार हुए पहलू खान और उनके बेटों की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. इन सभी पर गो तस्करी के मामले में केस दर्ज किए गए थे.
इससे पहले अलवर की जिला अदालत ने मामले में सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया था, जिसके बाद राजस्थान सरकार की काफी फजीहत हुई थी. हालांकि बाद में राजस्थान सरकार ने हाई कोर्ट में अपील दायर की.
इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद सामने आए और पहलू खान मामले की जांच में खामियों के लिए पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का ऐलान किया. एसआईटी ने सितंबर में गहलोत सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी थी जिसमें एसआईटी ने जांच में खामियों की बात मानी थी. साथ ही एसआईटी ने जांच अधिकारी की लापरवाही सबसे ज्यादा होने की बात कही थी.
हाल में गहलोत मॉब लिंचिंग को लेकर प्रदेश में एक कानून भी लेकर आए हैं. राजस्थान मॉब लिंचिंग पर कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है.