कहां जाने की जल्दी में हैं जनाब…प्रदेश में लगा है लॉकडाउन
- न्यूज ब्रीथ की अपील ‘घर में रहें स्वस्थ रहें’, राजस्थान में 15 दिन का पूर्ण लॉकडाउन, जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद, सरकार की कोरोना मुक्त प्रदेश बनाने में बनें हिस्सेदार
NewsBreatheTeam. अगर आप मस्त तैयार होकर कहीं निकलने की तैयारी कर रहे हैं तो तनिक ठहरें जनाब..इतनी भी जल्दी क्या है. थोड़ा समय अपने परिवारजनों के साथ भी बिताएं. उनके साथ हंसी ठिठोली कर लें.. क्या पता कल हो न हो. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरोना संक्रमण देश और प्रदेश दोनों में अपने पीक पर आ चुका है. कोरोना की दूसरी लहर पहली से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है और तीसरी लहर आने की पूरी पूरी संभावना है. इसी संभावना और संक्रमण के प्रभाव को कम करने के लिए राजस्थान सरकार ने प्रदेशभर में लॉकडाउन का ऐलान किया है. अगर आप बेफिजूल घर से निकले तो पुलिस को जुर्माना लगाने के साथ साथ आपको 15 दिन के लिए क्वारंटाइन करने का भी पूरा पूरा अधिकार है.
राजस्थान में 10 से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। 31 मई तक शादी समारोहों पर रोक लगाई गई है, साथ ही मनरेगा के काम और सार्वजनिक परिवहन बंद कर दिया गया है। निजी और रोडवेज बसों और एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन बंद किया गया है। गहलोत सरकार ने इस बार सख्त लॉकडाउन लगाने और इसकी पालना के आदेश दिए हैं.
ऐसे में न्यूज ब्रीथ अपील करता है कि घर में रहे, स्वस्थ्य रहे. आसपास सफाई बनाए रखें. मास्क का उपयोग करें और अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं. ये करना इसलिए भी जरूरी है कि जब आप स्वस्थ तो परिवार स्वस्थ स्वस्थ और परिवार स्वस्थ तो देश स्वस्थ.
ये है लॉकडाउन की गाइड लाइन
- आम जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी, शराब की दुकानें भी खुली रहेंगी। लॉकडाउन में पहले की तरह ही फल, सब्जी, दूध, किराणा जैसे आम जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी। उनके खुलने और बंद रहने का समय पहले वाला ही रहेगा।
- फल सब्जी के ठेले सुबह 6 से शाम 5 बजे तक सामान बेच सकेंगे। किराना और खाद्य सामग्री से जुड़ी दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी। शराब की दुकानें भी पहले की तरह ही सोमवार से शुक्रवार को सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी।
- मेडिकल सेवाओं के अलावा सभी तरह के निजी और सार्वजनिक परिवहन के साधन बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे। बारात के के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रैक्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं होगी। ट्रक और माल परिवहन की अनुमति होगी।
- शादी समाराेहों पर 31 मई तक पूरी तरह रोक रहेगी। घर पर शादी या कोर्ट मैरिज की अनुमति होगी। शादी में 11 से मेहमान शामिल नहीं हो सकेंगे। किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात, निकासी, प्रीतिभोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी।
- वेब पोर्टल पर शादी की अनुमति लेनी होगी। शादी में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टैन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए टैन्ट हाउस, हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी।
- मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर को शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे। विवाह स्थल मालिकों, टैन्ट व्यवसायियों, कैटरिंग संचालकों और बैण्ड-बाजा वादकों आदि को एडवांस बुकिंग राशि आयोजनकर्ता को लौटानी होगी या बाद में आयोजन करने पर समायोजित करनी होगी।
- लॉकडाउन के दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोड़ सब बंद रहेगा बस, टैक्सी बंद रहेगी। सभी सरकारी दफ्तर पहले की तरह ही बंद रहेंगे। बाजार बंद रहेंगे।
- मेडिकल, इमरजेंसी सेवाओं और परमिटेड कैटैगरी को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। पूरे प्रदेश में जीरो मॉबिलिटी का प्रयास होगा।
- अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन, माल की लोडिंग और अनलोडिंग के काम और इसमें लगे कर्मचारियों को अनुमति होगी।
- श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योगों आसैर निर्माण से संबंधित सभी यूनिट्स में काम करने की अनुमति होगी। मजदूरों को आई कार्ड जारी करने होंगे।
- उद्योगों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में मजदूरों को लाने ले जाने के लिए विशेष बसों को चलाने की अनुमति होगी। मजदूरों के पास जारी होंगे। इन संस्थानों को मजदूरों के पास के लिए अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और विवरण, विशेष बस के नम्बर, ड्राइवर नाम जिला कलेक्टर ऑफिस में देने होंगे।