फिर एक बार खाली होंगी सड़कें, पसरेगा सन्नाटा, विश्वास कि कोरोना थमेगा

राजस्थान में 10 से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन, बैंड-बाजा-बारात बंद, 31 मई तक शादी समारोहों पर रोक, मनरेगा के काम और सार्वजनिक परिवहन बंद

NewsBreatheTeam. राजस्थान में एक बार फिर सड़कों पर सन्नाटा पसरेगा। वजह है कि राज्य सरकार ने लोगों की लापरवाही के चलते प्रदेश में बढ़ते जा रहे कोरोना मामलों और मौत पर नियंत्रण के चलते ये फैसला लिया है। राजस्थान में 10 से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। 31 मई तक शादी समारोहों पर रोक लगाई गई है, साथ ही मनरेगा के काम और सार्वजनिक परिवहन बंद कर दिया गया है। निजी और रोडवेज बसों और एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन बंद किया गया है। सोमवार 10 मई से लॉकडाउन के नए प्रावधान लागू होंगे। गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक में सख्त लॉकडाउन लगाने को मंजूरी दे दी है।

इससे पहले 15 दिन से प्रदेश भर में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाडा जारी है लेकिन सख्ती न होने से लोगों का सड़कों पर निकलना लगातार जारी है। ऐसे में ये सख्त फैसला लेना पड़ा है। माना जा रहा है कि

जिला कलेक्टर एवं पुलिस कमिश्नर द्वारा कंटेनमेन्ट जोन में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार और भी सख्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

ये है लॉकडाउन की गाइड लाइन

शादी समाराेहों पर 31 मई तक पूरी तरह रोक रहेगी। घर पर शादी या कोर्ट मैरिज की अनुमति होगी। शादी में 11 से मेहमान शामिल नहीं हो सकेंगे। किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात, निकासी, प्रीतिभोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी।

वेब पोर्टल पर शादी की अनुमत लेनी होगी। शादी में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टैन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए टैन्ट हाउस, हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी।

मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर को शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे।

विवाह स्थल मालिकों, टैन्ट व्यवसायियों, कैटरिंग संचालकों और बैण्ड-बाजा वादकों आदि को एडवांस बुकिंग राशि आयोजनकर्ता को लौटानी होगी या बाद में आयोजन करने पर समायोजित करनी होगी।

लॉकडाउन के दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोड़ सब बंद रहेगा बस, टैक्सी बंद रहेगी। सभी सरकारी दफ्तर पहले की तरह ही बंद रहेंगे। बाजार बंद रहेंगे।

आम जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी, शराब की दुकानें भी खुली रहेंगी। लॉकडाउन में पहले की तरह ही फल, सब्जी, दूध, किराणा जैसे आम जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी। उनके खुलने और बंद रहने का समय पहले वाला ही रहेगा।

फल सब्जी के ठेले सुबह 6 से शाम 5 बजे तक सामान बेच सकेंगे। किराना और खाद्य सामग्री से जुड़ी दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी। शराब की दुकानें भी पहले की तरह ही सोमवार से शुक्रवार को सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी।

निजी और सार्वजनिक परिवहन के साधन बंद रहेंगे
मेडिकल सेवाओं के अलावा सभी तरह के निजी और सार्वजनिक परिवहन के साधन बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे। बारात के के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रैक्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं होगी।

मेडिकल, इमरजेंसी सेवाओं और परमिटेड कैटैगरी को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। पूरे प्रदेश में जीरो मॉबिलिटी का प्रयास होगा।
ट्रक और माल परिवहन की अनुमति होगी।

अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन, माल की लोडिंग और अनलोडिंग के काम और इसमें लगे कर्मचारियों को अनुमति होगी।

श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योगों आसैर निर्माण से संबंधित सभी यूनिट्स में काम करने की अनुमति होगी। मजदूरों को आई कार्ड जारी करने होंगे।
उद्योगों में कर्मचारियों को लाने ले जाने के लिए बस की अनुमति, पास जारी होंगे।

उद्योगों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में मजदूरों को लाने ले जाने के लिए विशेष बसों को चलाने की अनुमति होगी। मजदूरों के पास जारी होंगे। इन संस्थानों को मजदूरों के पास के लिए अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और विवरण, विशेष बस के नम्बर, ड्राइवर नाम जिला कलेक्टर ऑफिस में देने होंगे।

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