31 मार्च है डेडलाइन, फाइन से बचना चाहते हैं तो पूरा कर लें यह काम
अगर आप रिटर्न धारक हैं तो 31 मार्च तक एक जरूरी काम पूरा कर लें, नहीं तो आपको फाइन भरना पड़ सकता है। दरअसल आयकर मामलों की शीर्ष संस्था सीबीडीटी ने कहा है कि रिटर्न फाइल करने के लिए आधार को पैन कार्ड से लिंक कराना जरूरी है। जो भी व्यक्ति रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं, उन्हें 31 मार्च तक आधार और पैन कार्ड को लिंक कराना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी को आईटीआर के लिए आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने की बात की फिर से पुष्टि की थी। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर आया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आयकर विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए आधार-पैन लिंक की डेडलाइन 31 मार्च रखी है।
इस संबंध में सीबीडीटी के पूर्व चेयरमैन सुषील चंद्रा ने एक कार्यक्रम में कहा था कि देशभर में अब तक 42 करोड़ पैन नंबर जारी किए जा चुके हैं लेकिन सिर्फ 23 करोड़ लोगों ने अभी तक आधार को पैन कार्ड से लिंक कराया है। यह संख्या पैन कार्ड धारकों के मुकाबले आधी है। ऐसे में 31 मार्च के बाद या तो रिटर्न दायर नहीं कर पाएंगे या फिर मोटा फाइन भरना होगा।