गहलोत सरकार की बड़ी सौगात, 50 लाख के अनुग्रह राशि के साथ लिए तीन अहम फैसले
- राज्य में खेलों को बढ़ावा देने एवं खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी अनुठी पहल की गहलोत सरकार ने, विद्यालयों और छात्रावासों के लिए 6.02 करोड़ रुपए का मिलेगा अनुदान
NewsBreatheTeam. राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण के कारण मृत्यु होने पर 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि किए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसी के साथ दो अलग बड़े फैसले लेते हुए सम्बंधित लोगों को राहत और सौगात प्रदान की है. प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जेल परिसर में ड्यूटी करने वाले जेल विभाग के सरकारी एवं संविदा पर लगे कर्मचारियों को भी पुलिस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वायत्त शासन विभाग सहित अन्य फ्रंटलाइन कोरोना वारियर्स की तर्ज पर ड्यूटी पर रहते हुए कोविड-19 संक्रमण के कारण मृत्यु होने पर 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान किए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है.
वहीं राज्य में खेलों को बढ़ावा देने एवं खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 153 खिलाड़ियों को राजकीय सेवा में आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने का महत्वपूर्ण निर्णय गहलोत सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है. 153 खिलाड़ियों की राजकीय सेवा में नियुक्ति के प्रस्ताव के अनुसार ग्रेड-ए में 2, ग्रेड-बी में 5 तथा ग्रेड-सी में 146 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति दी जाएगी. ओलंपिक खेलों में कोटा प्राप्त करने वाले निशानेबाज़ दिव्यांश सिंह पंवार और टोक्यो पैरालिम्पिक खेलों में कोटा प्राप्त करने वाली पैरा शूटर अवनी लेखरा को ग्रेड-ए में नियुक्ति दी जायेगी.
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इसी प्रकार विशेष योग्यजनों के लिए प्रदेश भर में विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित सभी आवासीय एवं गैर-आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के लिए 6.02 करोड़ रुपए से अधिक राशि एकमुश्त अनुदान के रूप में देने के प्रस्ताव को CM गहलोत ने स्वीकृति दी है. इस संबंध में वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है. जिसके अनुसार, यह राशि सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र विकास और स्कूल शिक्षा सहित विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विशेष योग्यजन विद्यालयों एवं छात्रावासों में कोरोना महामारी के दृष्टिगत राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और अनलॉक की अवधि के दौरान कार्यरत कार्मिकों के लिए मानदेय, भवन किराया, मरम्मत एवं साफ-सफाई तथा बिजली-पानी बिल आदि के भुगतान के लिए आवृत्ति एवं अनावृत्ति मदों में हुए व्यय के लिए होगी.