दिवालिया होने की कगार पर रिलायंस, कर्जा न चुकाने पर होगी जेल

रिलायंस के मालिक अनिल अंबानी की कंपनी दिवालिया होने के कगार पर आ पहुंची है। रिलायंस—एरिक्सन के मामले में भी अनिल अंबानी को कोई राहत नहीं मिली। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी और दो अन्य डायरेक्टर्स को एरिक्सन मामले में कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराते हुए एरिक्सन इंडिया को एक महीने के अंदर 453 करोड़ रुपए का भुगतान करने के​ निर्देश दिए हैं। बकाया भुगतान नहीं करने पर टेलीकॉम उपकरण निर्माता एरिक्सन की तरफ से दायर तीन अवमानना याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि अनिल अंबानी और अन्य दो निदेशक सतीश सेठ (रिलायंस टेलीकॉम) और छाया विरानी (रिलायंस इंफ्राटेल) यदि इस राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें तीन महीनों की जेल हो सकती है।

कर्ज चुकाने के लिए आरकॉम एसेट मैनेजमेंट कंपनी में जापान की साझीदार निप्पन लाइफ इंश्योरेंस को पूरी 42.88 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की पेशकर कर रही है। साथ ही 9.8 फीसदी बाजार हिस्सेदारी वाले रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के लिए आईसीआईसीआई लोंबार्ड के साथ बातचीत चल रही है। इनके अलावा रिलायंस पावर में 31.6 फीसदी प्रत्यक्ष होल्डिंग बेचने पर भी विचार हो रहा है। कंपनी के अधिकतर शेयर गिरवी रखे हैं। ऐसे में कंपनी दिवालिया होने की अपील कर सकती है।

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