लोकसभा में पास हुआ तीन तलाक बिल
July 25, 2019
द मुस्लिम वुमन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज) बिल, 2019 यानी तीन तलाक बिल एक बार फिर लोकसभा से पास हो गया। इस बिल में यह प्रावधान है कि फौरन तीन तलाक देने पर पति को तीन साल तक कैद की सजा हो सकती है। अब इस बिल को राज्य सभा में भेजा जायेगा।
गुरुवार को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तीसरी बार तीन तलाक बिल को सदन में पेश किया। वोटिंग में बिल के पक्ष में 303 वोट जबकि विपक्ष में 82 वोट पड़े।
इस बिल के विरोध में कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू और बीएसपी के सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट किया. ओवैसी की ओर से लाए गए दो संशोधनों को भी सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया.